
हरियाणा विधवा पेंशन योजना
थारी पेंशन, थारे पास
प्यारे हरियाणा वासियों आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी |कि हरियाणा सरकार ने फैसला किया है |कि विधवाओं को पेंशन दी जाएगी विधवा पेंशन योजना हरियाणा का मुख्य उद्देश्य यह है| कि जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है| और उसके पास कोई भी सहारा नहीं रहता है तब उसका जीना इस दुनिया में मुश्किल हो जाता है |उसको किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े |इसीलिए सरकार उनको विधवा पेंशन मुहैया करवाएगी ताकि वह देगी ताकि वह अपना गुजारा आसानी पूर्वक कर सकें |और उनको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े |इस योजना में सरकार विधवाओं को प्रतिमाह 16 सौ रुपए देगी|
विधवा महिलाएं जो किसी भी सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं और जो भी राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं वे इस योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं होंगे।
हरियाणा विधवा पेंशन स्कीम|Widow Pension scheme Haryana
आप सभी सोच रहे होंगे हम किस प्रकार विधवा पेंशन योजना में आवेदन करेंगे?तथा क्या आवेदन करना आसान होगा ?हरियाणा की प्यारी महिलाओं आपको घबराने की जरूरत नहीं है | मैं आपकी पूरी सहायता करुंगी कि आप विधवा पेंशन योजना का पूरा पूरा लाभ ले सके |और उसमें ऑनलाइन आवेदन घर बैठे आवेदन कर सकें|
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लाभ
- हरियाणा में बेसहारा और विधवा महिलाओं (महिला जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है) के लिए सहायता का लाभ|
- सरकार विधवा को 1600 रुपये प्रति माह पेंशन देगी।
- विधवा पेंशन योजना की सहायता से अब महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा|
- वह आत्मनिर्भर बनेंगे|
- अब वह पति की मृत्यु के बाद भी अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर सकेंगी|
हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा की निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक को पति, माता-पिता और बेटे के बिना विधवा महिला होनी चाहिए।
- आवेदक महिलाएं 18 वर्ष की आयु और उससे ऊपर की होनी चाहिए।
- सभी आवेदक की आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष के नीचे होनी चाहिए।
- आवेदक शारीरिक / मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित होना चाहिए।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड अगर कोई हो
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
- बैंक खाता विवरण
हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन
- आवेदन कर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |
- http://socialjusticehry.gov.in/
- जैसे ही आवेदनकर्ता वेबसाइट पर क्लिक करेगा |
- यहां पर एक विधवा पेंशन हरियाणा का एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा |
- इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें|
- विधवा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म हरियाणा में जो भी जानकारी पूछी गई है |
- उसको ध्यान पूर्वक भरे |
- कृपया ध्यान रखें फॉर्म सही से भरे |
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें|
- आप इसका प्रिंट आउट भी अपने पास रख सकते हो|
हरियाणा विधवा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड|Haryana vidhwa application form download
Massage (संदेश) : आशा है की "विधवा पेंशन योजना हरियाणा| एप्लीकेशन फॉर्म|Widow Pension yojana Haryana in Hindi" आपको पसंद आयी होगी। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव देकर हमें यह बताने का कष्ट करें कि Motivational Thoughts को और भी ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? आपके सुझाव इस वेबसाईट को और भी अधिक उद्देश्यपूर्ण और सफल बनाने में सहायक होंगे। आप अपने सुझाव निचे कमेंट या हमें मेल कर सकते है!
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