
मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना
सभी प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपनी वेबसाइट पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना दोस्तों अब आप सभी जानना चाह रहे होंगे यह योजना किस प्रकार की है तथा मजदूरों को इससे क्या लाभ होगा दोस्तों इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़े हम आपको इसमें मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देंगे!
दोस्तों अब आप सभी जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना/असंगठित कर्मकार पंजीयन स्थिति क्या है?/mp online smik kard majdur खेतों में मजदूरी करने वाले, गृहकर्मी, स्ट्रीट हॉकर्स, मछली पकड़ने वाले श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, स्थायी ईंट निर्माता, दुकानदार, गोदामों, परिवहन, हथकरघा, बिजली के सामान, डाइंग-प्रिंटिंग, सिलाई-बुनाई-कढ़ाई, लकड़ी के सामान, चमड़े के सामान और जूते बनाने वाले और पटाखे बनाने वाले,ऑटो रिक्शा चालकों,आटा,तेल,दालों,चावल और पोहा मिलों, लकड़ी के मजदूर, बर्तन, कारीगरों, चौकीमार, सुतार और मजदूर असंगठित कार्यकर्ता वर्ग में आते हैं।
मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना
मध्यप्रदेश की आर्थिक प्रगति में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का महत्वपूर्ण योगदान है। मजदूरों के बिना दुनिया नहीं चल सकती, उनके परिश्रम से जीवन चलता है। प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिये संकल्पित है। राज्य के बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा मजदूरों के कल्याण में खर्च किया जायेगा। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र/majduri card ke sabhi yojna के मजदूरों के लिये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक ‘मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना’ बनाई गई है। इस योजना से मजदूरों का जीवन बदल जायेगा।
गाँवों में ग्राम पंचायतों में पंजीयन के शिविर लगेंगे और शहरों में नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और उनके जोनल कार्यालयों में पंजीयन का काम होगा। पंजीयन के बाद मजदूरों को पंजीयन कार्ड दिया जायेगा।
मजदूरों को सिर्फ यह बताना होगा कि वे आयकर नहीं भरते। किसी सरकारी नौकरी में नहीं हैं और उनके पास ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है।
मजदूर बहनों को प्रसूति सहायता के लिये छह से नौ महीने में चार हजार रुपये उनके खाते में डाले जायेंगे। प्रसव के बाद उन्हें बारह हजार रुपये दिये जायेंगे, ताकि वे खुद की और अपने बच्चे की देखभाल कर सकें।
पंजीयन हेतु दस्तावेज
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन सह घोषणा पत्र। समग्र आई.डी. क्रमांक, पासपोर्ट साईज फोटो।
- पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष तक वैध, पंजीयन निः शुल्क होगा।
- इस हेतु पंजीयन शिविर ग्रामीण क्षेत्र हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर, शहरी क्षेत्र हेतु वार्ड स्तर पर पंजीयन शिविर आयोजित होगे। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को नोडल अअधिकारी नियुक्त किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र हेतु श्रम पदाधिकारी, धार एवं शहरी क्षेत्र हेतु श्रम पदाधिकारी, पीथमपुर समन्वय करेंगे एवं शासन को प्रतिवेदित करेंगे।
असंगठित मजदूर पंजीयन लाभ
श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठायेगी। यदि बच्चे कोचिंग जाना चाहें, तो निःशुल्क व्यवस्था करवाई जायेगी। मजदूरों को उन्नत औजार के लिये अनुदान दिया जायेगा।
- तेंदूपत्ता तोड़ने के कार्य में लगे मजदूरों का पारिश्रमिक एक हजार दो सौ रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति मानक बोरा किया जायेगा।
- तेंदूपत्ता बीनने वालों को सीजन के बोनस के रूप में 207 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
- मजदूरों के पुराने बिजली बिल फ्रीज किये जायेंगे, उन्हें दो सौ रुपये प्रति माह फ्लैट रेट पर मिलेगी बिजली।
- साइकिल रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा दिये जायेंगे।
- किसी मजदूर की स्थाई अपंगता या मृत्यु की दशा में उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- आंशिक स्थाई अपंगता पर एक लाख रुपये, स्थाई अपंगता पर दो लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपये और दुर्घटना में मृत्यु पर दो लाख रुपये दिये जायेंगे।
- दुर्घटना में मृत्यु की दशा में एफ.आई.आर. की प्रति एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ उन्हें आवेदन देना होगा।
- महुआ फूल/महुआ गुल्ली को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा।
- महुआ का फूल और गुल्ली 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेंगे।
- अचार गुठली सौ रुपये प्रति किलो की दर से और साल बीज 20 पैसे प्रति नग खरीदा जायेगा।
मध्यप्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना पात्रता
- आवेदक श्रमिक होना चाहिए।
- श्रम किसी भी प्रकार की सरकार सेवा में नहीं होना चाहिए।
- करदाता नहीं होना चाहिए।
- कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- पंजीयन में पात्रता 18 से 60 वर्ष तक की आयु हो|
- असंगठित श्रमिक श्रेणी में कार्यरत हो|
- आयकर दाता न हो|
- 2 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि न हो।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण
- आवेदनकर्ता को सबसे पहले यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा |
- एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है उसको भरे|
- पंजीकरण के बाद श्रमिकों को एक पंजीकरण कार्ड भी प्रदान किया जाएगा।
click here:
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें
- मध्य प्रदेश श्रम सेवा पोर्टल
- अपने पंजीकरण आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें
- अपने कार्यकर्ता पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि डाउनलोड करें
- योजना पंजीकरण की स्थिति का पता लगाएं
- अपना प्रोफ़ाइल देखें
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पंजीयन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपनी ग्राम पंचायत के सचिव को तथा नगरीय क्षेत्र में अपने नगर पंचायत, नगरपालिका कार्यालय में पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर जमा कर पंजीयन करा सकते हैं।इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव तथा वार्ड प्रभारी से सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।पंजीयन ऑनलाइन जारी किया जाएगा तथा संबंधित के मोबाईल पर मैसेज या वाइस कॉल के माध्यम से पंजीयन की सूचना मिलेगी।
असंगठित मजदूरों एवं उनके परिवारों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ उनके बच्चों की पूरी शिक्षा एवं इलाज का खर्च सरकार उठाऐगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रमिक भाईयों-बहनों से अनुरोध किया है कि वे पंजीयन अवश्य कराएं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए।
इस संबंध में कलेक्टर श्री श्रीमन् शुक्ला ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे श्रमिकों के पंजीयन शत-प्रतिशत करवाने तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीयन करवाने के लिए निर्देशित किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने भी असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों से आवश्यक रूप से पंजीयन कराने का अनुरोध किया है।
click here: बिजली बिल माफी योजना मध्य प्रदेश 2018
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