![[ एक लाख रुपए ] मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना |ऑनलाइन आवेदन |एप्लीकेशन फॉर्म [ एक लाख रुपए ] मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना |ऑनलाइन आवेदन |एप्लीकेशन फॉर्म](https://www.motivationalthought.in/images/pdf_image/1571037024647458krisak jivan kalyad.jpg?resize=696%2C341&ssl=1)
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना
प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं हम आपको अपनी वेबसाइट में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने की कोशिश करते !!!!!!ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें| आज हम आपके लिए अपनी वेबसाइट पर एक और सरकारी योजना लेकर आए हैं| यह योजना मध्यप्रदेश की है इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना MP!
दोस्तों हम आपको अपने आर्टिकल में मध्य प्रदेश कृषक कल्याण योजना की पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें अब आप सोच रहे होंगे इस योजना का क्या लाभ होगा इसके लिए पात्रता क्या होगी इसके लिए आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है हम आपको अपने आर्टिकल में सारी जानकारी देंगे ताकि आप इस योजना का लाभ ले सके|
MP मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना लाभ
कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (खेती से संबंधित सिंचाई कार्य),सिंचाई कार्य हेतु कुंआ खोदते,ट्यूबवेल स्थापित एवं ट्यूबवेल संचालित करते समय बिजली के करंट लगने, खेत से गुजरने वाली विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने,खेतों में फसलों,फल सब्जियों पर रासायनिक दवाईयों आदि के छिड़काव करते समय,मण्डी प्रांगण एवं मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत क्रय केन्द्रों पर कृषि उपज की बिक्री करते समय एवं बोरियों की ढे़री लगाते समय,मण्डी प्रांगण में ट्रेक्टर ट्राली,बैलगाडी इत्यादि के पलटने पर हुई दुर्घटना,कृषि उपज के विक्रय के लिए घर से खेत में आते-जाते समय रास्ते में,कुट्टी मशीन एवं कृषि संयंत्रों में आने तथा कृषि सुरक्षा, पशु चराई,पेड़ों की छंटाई एवं कृषि की रखवाली करते समय हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर योजना की कण्डिका-2 में उल्लेखित आर्थिक सहायता राशि जिसमें मृत्यु होने पर रू. 1,00,000/-,दुर्घटना में स्थाई अपंगता होने पर रू. 25,000/-,दुर्घटना में अंगभंग होने से आंशिक अपंगता पर रू. 7500/- तथा अंत्येष्टि अनुदान रू. 2000/- देय होगा।
महत्वपूर्ण जानकारी:
हितग्राही या परिवार के सदस्य/निकट संबंधी कलेक्टर महोदय को दुर्घटना घटित होने के एक वर्ष के अन्दर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रकरण का परीक्षण राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड-6 क्र.-4 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत परीक्षण किया जावेगा। ऐसे हितग्राही जिन्हे योजना की कण्डिका क्रमांक-2 में उल्लेखित हानि की क्षतिपूर्ति के लिए किसी अन्य शासकीय योजना से पात्रता होने पर इस योजना के लिए अपात्र माने जायेंगे। अधिक जानकारी के लिए विकासखण्ड में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों तथा जिला कार्यालय से दूरभाष नं.-07659-222349 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
विभिन्न दुर्घटनाओं में निश्चित की गयी सहायता धनराशि निम्नलिखित है :
खेती के कार्य के दौरान हुए दुर्घटना | सहायता धनराशि (रूपए) |
मृत्यु | 4,00,000 |
अपंगता | 1,00,000 |
आंशिक अपंगता | 50,000 |
अंत्येष्टि | 4,000 |
Mp मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के स्थाई नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा |
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कृषक किसान होना अनिवार्य हैं |
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता को आवेदन घटी दुर्घटना होने के 90 दिनों के अंदर करना होगा |
- इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की अन्य लाभ योजना का लाभ प्राप्त कर रहे व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं |
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को स्थाई अपंगता होने पर 100000 , आंशिक अपंगता होने पर ₹50000 , अंत्येष्टि के लिए सहायता के रूप में ₹4000 तथा व्यक्ति की मृत्यु होने पर 400000 की सहायता धनराशि प्रदान करने का प्रावधान हैं |
- इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा | जब व्यक्ति की मृत्यु अथवा दुर्घटना ऊपर बताई गई कृषि संबंधित कारणों के दौरान हुई हो |
- इस योजना का लाभ केवल प्रदेश के गरीब परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- मध्य प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र।
- मध्य प्रदेश के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता।
- किसान के आय का प्रमाण पत्र।
- किसान पहचान पत्र के तौर पर वोटर कार्ड / बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रतिलिपि जिसमें नाम ,पता , फोटो |
- किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में ऑनलाइन आवेदन
- आवेदनकर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा|
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप दुर्घटनावश मृत्यु अथवा अपंगता से सम्बंधित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा |
- इस एप्लीकेशन फॉर्म पर सारी जानकारी ध्यानपूर्वक से भरे|
किसान कॉल सेंटर : 1800 -180- 1551,दूरभाष नं.-07659-222349 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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