मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना|Mukhyamantri Nikah Yojana in Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना|Mukhyamantri Nikah Yojana in Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना

मध्य प्रदेश वासियों आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री निकाह योजना का आरंभ किया है |जिसके अंतर्गत लड़कियों के विवाह करवाए जाएंगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी गरीब परिवार है उनको विवाह करवाने में कोई भी समस्या ना आए इसलिए उन को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वह अपने कन्या का विवाह  धूमधाम से कर सकते हैं|

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना उद्‌देश्य

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यक्तता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना पात्रता

  1. कन्या/कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
  2. कन्या/कन्या के अभिभावक मुस्लिम समुदाय के हो।
  3. कन्या/कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों/या जरुरतमंद हों।
  4. ऐसी मुस्लिम विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो अथवा निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रुप से सक्षम न हो।
  5. ऐसी परित्यक्ता मुस्लिम महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो और निराश्रित हो जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो, जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो। (Destitute)

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना दस्तावेज 

  • समग्र कोड ।
  • श्रमिक संवर्ग के अंतर्गत पंजीयन का कार्ड।
  • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही हेतु बी.पी.एल.का कार्ड (केवल कन्या आवेदक के लिए) यदि उपलब्ध हो तो क्योहकिं गरीबी रेखा के उपर जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद व्येक्ति भी योजना का लाभ प्राप्त् कर सकते हैं। ।
  • अभिकथन/शपथ-पत्र।
  • विधवा/परित्यक्ता आवेदक होने की स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज ।
  • विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना आयु

  कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हों। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम आयु का बंधन नहीं रखा गया है।

मुख्यमंत्री निकाह योजना सहायता राशि

  • कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु सामग्री के लिये रुपये 16,000/- ।
  • कन्या/ के दाम्पीतय जीवन में खुशहाली के लिये 5 वर्ष तक के लिये सावधि जमा, रू. 6.000/- ।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत निकायों को रु0 3000/- (प्रति कन्या के मान से) ।

  नोट :-  यदि कन्या निःशक्त श्रेणी की है, या उसने अंतर्जातीय विवाह किया है या बाछड़ा बेड़िया समाज की कन्या ने सजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत विवाह किया है तो उसको सम्बन्धित योजना के अंतर्गत पृथक से विवाह प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

निकाह योजना व्ययः-

             कन्या की गृहस्थी की स्थापना के लिये सामग्री का विवरण निम्नानुसार दिया गया है। इसमें उल्लेखित सामग्री में से रुपये 16,000/- तक कीमत की सामग्री म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के तहत क्रय कर कन्या को सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

कन्या को दी जाने वाली सामग्री की प्रस्तावित  सूची:

क्र. सामग्री का नाम
1. एल.पी.जी. गैस कनेक्शन/कलर टी.व्ही. पोर्टेबल/स्टील की अल्मारी (साढे पॉच फिट)/सोफा सेट
2. लोहे का निवार वाला पलंग अथवा लकड़ी का पलंग, रजाई गद्‌दे तकिया सहित दो चादर
3. आभूषण पायल/बिछिया/कांटा/मंगलसूत्र
4. सिलाई मशीन अथवा साईकिल, पंखा
5. स्टील के कम से कम 11 बर्तन, प्रेशर कुकर
6. कन्या (वधु) के वस्त्र साड़ी नग 2, ब्लाउस 2, पेटीकोट 2 नग, चुड़िया, श्रंगार की सामग्री
7. अन्य

संपर्क

Sanket Bhondve (IAS)
Mission Director
Directorate of Social Justice
सामाजिक न्‍याय संचालनालय
1250, Tulsi Nagar
1250, तुलसीनगर भोपाल (मध्‍य्प्रदेश)
Bhopal (M.P.)
फोन 0755- 2556916 फेक्स 2552665

मुख्यमंत्री निकाह योजना ऑनलाइन आवेदन

  1. आवेदनकर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा
  2. वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आप योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा
  3. इस एप्लीकेशन फॉर्म  भरें
  4. सबमिट बटन पर क्लिक करें
  5. प्रिंटआउट भी अपने पास संभाल कर रख सकते हो|

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