[2.5 लाख रूपये] मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना|ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म |रजिस्ट्रेशन|

[2.5 लाख रूपये] मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना|ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म |रजिस्ट्रेशन|

अंतरजातीय विवाह योजना मध्य प्रदेश

प्यारे दोस्तों आज हम आपको मध्यप्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में बताना चाहते हैं क्योंकि आजकल के बहुत से युवक युवतियां अंतरजातीय विवाह कर रही है और इसको बढ़ावा मिलना है जिससे जातिवाद खत्म हो रहा है सरकार भी चाहती है कि जातिवाद खत्म हो जाए|

इसलिए वह जो भी अंतरजातीय विवाह कर रही हैं उन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा अंतरजातीय विवाह हो और जातिवाद को समाप्त किया जाए मध्यप्रदेश की आप बहुत ही अच्छी पहल है आप अपने इस आर्टिकल में आपको पूरी जानकारी देंगे|हमारेआर्टिकल को ध्यान से पढ़ें और पूरी जानकारी प्राप्त करें और अंतरजातीय विवाह राशि प्राप्त करें|अस्पृश्यता निवारण रोकने के लिये अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना,मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य है|

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा डॉ. अम्बेडकर विवाह योजना के तहत मध्यप्रदेश राज्य को 28 दम्पत्तियों को लाभांवित किए जाने हेतु लक्ष्य रखा गया है। योजनांतर्गत गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करता है तो उसे ढाई लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के हेतु वार्षिक आय 5 लाख रूपये निर्धारित है। 

मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह लाभ 

  • ढाई लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे।
  • अस्पृश्यता निवारण रोकने के लिये अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना,मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य है|
  • जातिवाद खत्म हो जाए|

MP अंतर्जातीय विवाह -जरूरी कागजात 

  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • युवक-युवती की पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक कॉपी

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह ऑनलाइन आवेदन

  • पुरस्कार लेने के लिए आवेदनकर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |
  • वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म दिखाई देगा |इस बारे में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें |जानकारी भरते समय ध्यान देना चाहिए |
  • कोई भी जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए यदि ऐसा होता है तो आपका फॉर्म गलत माना जाएगा|
  • विवाहित दम्पत्ति में वर अथवा वधु, जिसमें एक सवर्ण हो एवं दूसरा अनुसूचित जाति का हो को योजना का लाभ लेने के लिये जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।
  • आवेदन के साथ विवाह, उम्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिये। आवेदन पत्रों के परीक्षण के बाद दम्पत्तियों का चयन किया जाता हैं|

मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह हेल्पलाइन नंबर

जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग ने बताया कि अंतर्जातीय विवाह का रजिस्ट्रेशन हिन्दू मेरिज एक्ट 1955 के तहत करवाया जाना अनिवार्य है। विवाह के एक वर्ष के भीतर, आवेदन करना अनिवार्य होगा। विस्तृत जानकारी जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण कार्यालय शाजापुर अथवा दूरभाष क्रमांक 07364-226831 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। 

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