विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृति
दोस्तों आज हम आपको मध्य प्रदेश की छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताने जा रहे हैं|देश में अध्ययन हेतु छात्रवृति योजना योजना के अन्तर्गत चयनित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेशों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्र्रमों, शोध-उपाधि(पी.एच.डी.) अध्ययन हेतु प्रतिवर्ष 50 अभ्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना हैं|
विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृति उदेद्श
उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों को विदेश के ख्याति प्राप्त संस्थानों में शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।
विदेश में छात्रवृति पात्रता
शोध उपरांत अध्ययनः- अभ्यार्थी संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ या समतुल्य ग्रेड में स्नात्कोत्तर परीक्षा उत्र्तीण तथा संबंधित विषय में अनुभव के साथ शोध उपाधि । |
शोध उपाधि:- अभ्यार्थी संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ या समतुल्य) ग्रेड में स्नात्कोत्तर परीक्षा उत्र्तीण तथा संबंधित विषय में दो वर्ष का अध्यापन/शोध/व्यावसायिक अनुभव या एम.फिल.|
स्नातकोत्तर:- अभ्यार्थी स्नातक उपाधि प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ) या उसके समतुल्य ग्रेड में उत्र्तीण ।|
1. मध्यप्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति का सदस्य हो । |
2. आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 35 वर्ष से कम हो । |
3. आवेदक या उसके अभिभावक की सभी स्त्रोतों से सकल वार्षिक आय रूपये 6.00 लाख से अधिक न हो ।|
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न जाति प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7/2/98/आ.प्र./एक, दिनांक 01.08.1996 के अनुसार जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी से कम स्तर का नहीं होना चाहिए ।
विदेश में छात्रवृति लाभ
1. शिक्षण शुल्क – अधिकतम 40000 अमेरिकन डालर वार्षिक या उसके समतुल्य संबंधित देश की मुद्रा में भुगतान|
2. निर्वाह भत्ता – 9000 अमेरिकन डालर वार्षिक या उसके समतुल्य संबंधित देश की मुद्रा में भुगतान
3. आकस्मिकता भत्ता – 1000 अमेरिकन डालर या उसके समतुल्य संबंधित देश की मुद्रा में भुगतान विज्ञापन जारी होने के उपरांत आवेदन निर्धारित समयावधि में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश भोपाल को प्रेषित करेगा।
मध्य प्रदेश विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन आवेदन
- मध्य प्रदेश विदेश में पढ़ने के लिए योजना छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन आवेदन आवेदनकर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा|
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा|
- इस एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरे|
विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति ऑफलाइन आवेदन
विज्ञापन जारी होने के उपरांत आवेदन निर्धारित समयावधि में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश भोपाल को प्रेषित करेगा। योजना हेतु सम्पर्क:- कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास-35-श्यामला हिल्स भोपाल ।
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