
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना
दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हम आपको अपनी वेबसाइट पर सभी सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं ताकि आप सरकार की तरफ से चल रही सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सके और आप किसी भी सरकारी योजना से वंचित ना रहे|
आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चल रही सरकारी योजना के बारे में बताएंगे जिस योजना का नाम है मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना इस योजना का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने आर्टिकल में देंगे प्रसूति सहायता योजना आवेदन फार्म भरने के लिए पूरा आर्टिकल ध्यान से पढ़े और अप्लाई करें|
प्रसूति सहायता योजना क्या है?
राज्य शासन ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना-2019 (एमएमपीएसवाई) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं के लिये यह योजना एक अप्रैल, 2018 से प्रभावशील हो गई है। इसमें पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं को प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस योजना का उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु का जन्म के बाद टीकाकरण, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिये नगद प्रोत्साहन राशि और अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है।
प्रसूति सहायता योजना में कितनी राशि दी जाएगी?
योजना में 16 हजार रुपये की राशि दो किश्तों में दी जायेगी। पहली 4 हजार रुपये की किश्त गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा एएनएम द्वारा प्रसव पूर्व 4 जाँच कराने पर मिलेगी।
- दूसरी 12 हजार रुपये की किश्त शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने, नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को जीरो डोज, वीसीजी, ओपीडी और एचपीवी टीकाकरण कराने के बाद मिलेगी।
- प्रदेश में संचालित केन्द्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना के पात्र हितग्राहियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पहला गर्भधारण करने पर पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली और दूसरी किश्त के रूप में 3 हजार रुपये का भुगतान होगा।
- शेष एक हजार रुपये की राशि हितग्राही को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना से की जायेगी। दूसरे गर्भधारण पर हितग्राही को प्रथम किश्त की 4 हजार रुपये की पूरी राशि का भुगतान मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना से ही किया जायेगा।
- प्रथम प्रसूता प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में तृतीय किश्त की दो हजार रुपये की राशि शिशु का निर्धारित अवधि में प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा करने के बाद ले सकेगी।
- योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएँ एवं प्रसूताएँ, पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को मिलेगा।
प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता
- प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने और अधिकतम दो जीवित जन्म वाले प्रसव पर ही मिलेगी।
- हितग्राही को लाभ लेने के लिये असंगठित महिला मजदूर का पंजीयन कार्ड अथवा उसके द्वारा सूचित पंजीयन क्रमांक, शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव का प्रमाण-पत्र, अधिकतम दो जीवित जन्म वाले प्रसव का एएनएम द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, आधारकार्ड की छायाप्रति, संबद्ध बैंक खाते की पास-बुक छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- पात्र हितग्राहियों को राशि आधार संबद्ध बैंक खाते में जमा की जायेगी।
मध्य प्रदेश प्रसुति सहायता योजना दस्तावेज
- निर्धारित आवेदन पत्र
- श्रमिक का वैद्य पंजीयन कार्ड
- प्रसूति/जन्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र (चिकित्सालय/नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत द्वारा जारी)
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
- दोस्तों यदि आप इस सहायता योजना को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा|
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको प्रसूति सहायता योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा|
- इस एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा |
- अभी एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरे |
- दोस्तों ध्यान रहे फोरम जब भरोगे तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए सबमिट बटन पर क्लिक करें|
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