
मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान
दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हम आपको अपनी वेबसाइट पर सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं ताकि दोस्तों आप सरकार की तरफ से चल रही सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें आज हम आपको राजस्थान सरकार की तरफ से चल रही मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आप भी मुख्यमंत्री सहायता कोष फार्म को भरकर उसका पूरा लाभ उठा सकें दोस्तों अब आप मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना का लाभ किस प्रकार से उठाएंगे इसके लिए किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने आर्टिकल में देने जा रहे हैं यदि आप भी मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना से सहायता लेना चाहते हैं तो पूरा आर्टिकल ध्यान से पढ़ें और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें|
राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष
दोस्तों अब हम आपको बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना से किन-किन को इस राशि को दिया जाता है यानी कि किन लोगों की सहायता की जाती है उसके बारे में नीचे ध्यानपूर्वक पढ़ें और योजना का लाभ उठाएं!!!!!!!!!
|
दुर्घटना में मृतक के आश्रितों / घायलों को आर्थिक सहायता प्राप्तकर्ताओं की सूची
आकस्मिक दुर्घटना में घायल होने वालों तथा प्राकृतिक आपदा/आकस्मिक दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को इस कोष से तात्कालिक सहायता स्वीकृत की जाती है। दिनांक 13/12/2012 से दुर्घटना के प्रकरणों में मृतक के आश्रितों को रुपये 50,000/- तथा गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को रुपये 10,000/- एवं साधारण रूप से घायल व्यक्ति को रुपये 2,500/- तक की सहायता स्वीकृत की जाती है। सहायता सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती है। सहायता स्वीकृति हेतु सम्बंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय में साधारण प्रार्थना पत्र, चोट प्रतिवेदन/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ.आई.आर. की प्रति सहित अधिकतम छ : माह की अवधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
नोट: कृपया आवेदन पत्र में आधार संख्या व भामाशाह कार्ड संख्या अंकित करें!
गम्भीर रोग से पीडितों को सहायता प्राप्तकर्ताओं की सूची
![]() |
प्रदेश के नॉन बीपीएल रोगियों को राजस्थान में स्थित किसी भी राजकीय अस्पताल/चिकित्सालय, औषधालय अथवा मुख्यमंत्री सहायता कोष से अधिकृत सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों में इलाज हेतु पात्रता के आधार पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाती है | अधिकृत अस्पतालों की सूची |
![]() |
इस योजना के अंतर्गत रोगी के परिवार की समस्त स्त्रोतों से (बालिग एवं कमाने वाले सदस्यों सहित) वार्षिक आय की अधिकतम सीमा राशि 1.00 लाख रुपये तक होने पर ही सहायता देय है। ह्रदय रोग, गुर्दा रोग, कैंसर रोग, इत्यादि गम्भीर रोगों के लम्बे समय तक चलने वाले उपचार के लिए नियमानुसार देय एक मुश्त सहायता केवल एक बार स्वीकृत की जाती है। |
![]() |
सहायता हेतु आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर में तथा मुख्यमंत्री निवास पर प्रस्तुत किया जा सकता है। फैक्स अथवा ई-मेल से प्राप्त आवेदन पर मूल आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कार्यवाही की जाती है। |
![]() |
रोगोपचार से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। रोगोपचार हेतु सहायता मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की दिनांक से स्वीकृत की जाती है। डिस्चार्ज से पूर्व आवेदन दिनांक होने की स्थिति में भर्ती दिनांक से सहायता दी जाती है। डिस्चार्ज होने के बाद आवेदन करने पर सहायता देय नहीं है। |
![]() |
रोगोपचार के संभावित चिकित्सा व्यय का सरकारी चिकित्सालयों में 40% अधिकतम राशि 1.00 लाख रूपये एवं निजी चिकित्सालयों में 30% अधिकतम राशि 60,000 रूपये की सहायता स्वीकृत की जाती है। |
![]() |
इस योजना में गरीबों के रोगोपचार हेतु सहायता दी जाती है। अत: चिकित्सालय द्वारा रोगोपचार में अत्यधिक मंहगे उपकरण/ इम्पलांट का प्रयोग नहीं किया जावेगा अर्थात जीवन रक्षक रियायती दरों पर उपलब्ध उपकरण/इम्पलांट का उपयोग एवं रियायती दरों पर उपचार किया जावेगा । |
![]() |
रोगोपचार में जनरल वार्ड के अतिरिक्त सुविधायुक्त रूम/कॉटेज वार्ड/प्राइवेट रू म/सेमी डीलक्स रूम/डीलक्स रूम की सुविधा का उपयोग करने पर सहायता राशि देय नहीं होगी। |
![]() |
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र रोगियों को राशि 3.00 लाख रूपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध होने के कारण ऐसे रोगियों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देय नहीं है। |
आवेदन के साथ निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक है।
01 | गम्भीर रोग से पीडितों के चिकित्सा हेतु सहायता के लिए सादा कागज पर प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री सहायता कोष कमरा नं. 22-पी, मुख्य भवन, शासन सचिवालय में प्रस्तुत करें। प्रारूप |
02 | आवेदक के परिवार की वार्षिक आय का मूल उद्द्योषणा पत्र (राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में) प्रारूप |
03 | अनुमानित चिकित्सा व्यय का चिकित्सक द्वारा प्रमाणित ब्यौरा संलग्न होना चाहिए, जिस पर उपचार अवधि/ऑपरेशन दिनांक अंकित हो तथा संबंधित चिकित्सालय की स्पष्ट मोहर अंकित हो। प्रारूप |
04 | राशन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करें। |
नोट: कृपया आवेदन पत्र में आधार संख्या व भामाशाह कार्ड संख्या अंकित करें
मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना ऑनलाइन आवेदन
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा|
- इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें और जो भी जानकारी पूछी गई हो उसको ध्यान पूर्वक भरे |
- सबमिट बटन पर क्लिक करें|
Massage (संदेश) : आशा है की "मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान|ऑनलाइन आवेदन |एप्लीकेशन फॉर्म" आपको पसंद आयी होगी। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव देकर हमें यह बताने का कष्ट करें कि Motivational Thoughts को और भी ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? आपके सुझाव इस वेबसाईट को और भी अधिक उद्देश्यपूर्ण और सफल बनाने में सहायक होंगे। आप अपने सुझाव निचे कमेंट या हमें मेल कर सकते है!
Mail us : jivansutraa@gmail.com
दोस्तों अगर आपको हमारा post पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ share करे और उनकी सहायता करे. आप हमसे Facebook Page से भी जुड़ सकते है Daily updates के लिए.
इसे भी पढ़े :
- Pen Drive क्या है और कैसे काम करता है? What is Pen Drive and How its Works
- Input Device क्या है और इसके प्रकार | What is Input Device and its Types
- यूँ ही नहीं होती हैं ज़िन्दगी में तब्दीलियाँ, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता हैं !!
- Output Device क्या है और इसके प्रकार | What is Output Device and its TypesOutput Device क्या है और इसके प्रकार | What is Output Device and its Types
- Linux क्या है, इसका इतिहास और फायदे | What is Linux and What its History and Benefits