राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |ऑनलाइन आवेदन|

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |ऑनलाइन आवेदन|

इंटर कास्ट मैरिज राजस्थान|How to claim money for intercaste marriage in Rajasthan|राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना|अंतर जाति विवाह लाभ

प्यारे राजस्थान वासियों आप सभी को यह जानकर खुशी होगी राजस्थान सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है| आजकल के समय में बहुत से अंतरजातीय विवाह हो  रहे हैं इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार नौजवानों को प्रोत्साहन राशि  देगी |अपनी  जिंदगी अच्छे से शुरू कर सकें  युवा|सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि नियमों में योजना के तहत जारी की जाने वाली प्रोत्साहन सहायता राशि का शत-प्रतिशत सदुपयोग को लेकर कड़े नियम बनाये गये हैं जिससे पात्र व्यक्तियों को ही योजना का लाभ मिल सके।  योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले युवक अथवा युवती द्वारा मिथ्या तथ्य, कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा किन्हीं तथ्यों को छिपाये जाने अथवा असत्य पाये जाने पर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह

प्यारे दोस्तों इंटर कास्ट मैरिज का मतलब है अलग-अलग जातियों में विवाह करना |अंतर्जातीय विवाहों के बाद दंपत्ति को विपरीत परिस्थितयों में रहना पड़ता है, घर- परिवार से भागना पड़ता है. कई बार पुलिस भी उन पर दबाव डालती है|यह सब कुछ ना हो राजस्थान सरकार में प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है| उन्हें ‘एकमुश्त’ राशि मिलेगी तो नया घर बसाने में सुरक्षा रहेगी. यदि कोई फर्जी मामला पेश आए तो कानूनी कार्यवाही तो की ही जा सकती है|

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में साल 2011-2012 में 130 जोड़ो को 65 लाख और साल 2012-2013 में 175 जोड़ों को 87.50 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई|राज्य सरकार ने साल 2013-14 में अंतर्जातीय शादी करने वाले 261 जोड़ों को 726 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं|

राजस्थान में अंतर जाति विवाह लाभ/inter caste marriage benefits in Rajasthan

  • उन्हें ‘एकमुश्त’ राशि मिलेगी तो नया घर बसाने में सुरक्षा रहेगी|
  • अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि देने का यही मुख्य लाभ है उनको नया घर बनाने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा|
  • सरकार की यह योजना अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने की है। सरकार का प्रयास है कि ऐसी योजनाएं समाज में सामाजिक समरसता पैदा करती हैं।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि 

  • डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत युगल के सुखद दांपत्य जीवन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पति-पत्नी के लिए 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि में से 2.50 लाख रुपये |
  • दोनों के संयुक्त खाते में 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपोजिट के रूप में |
  •  2.50 लाख रुपये दांपत्य जीवन के निर्वहन के प्रयोजनार्थ आवश्यक व घरेलू उपयोग आदि की चीजों की खरीद के लिए |
  • नकद सहायता उनके संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।

अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता

  • आवेदन करने वाला व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला होना चाहिए|
  • आवेदनकर्ता की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • जो भी युवकों ने आपस में विवाह किया हो वह दोषी नहीं होनी चाहिए अपराधिक मामलों में नहीं होने चाहिए|
  • विवाह का मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए |
  • जो अंतरजातीय प्रोत्साहन राशि के लिए सालाना आय ढाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए|
  • जो भी जोड़ा इस राशि खोलेगा उस का विवाह पहली बार ही होना चाहिए यानी कि मैं दुबारा विवाह करने पर किस राशि का हकदार नहीं होगा|
  • विवाह होने के 1 साल के अंदर उसको अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करना होगा|

इंटर कास्ट मैरिज जरूरी कागजात

  • मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए
  • आधार कार्ड की कॉपी चाहिए
  • वोटर कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए
  • आय प्रमाण पत्र
  • जोड़े की संयुक्त फोटो

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • आवेदन कर्ता राशि लेने के लिए यहां पर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे|
  • योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रार्थी अपने गृह जिले में ई-मित्र, राजस्थान एस.एस.ओ. के माध्यम से एस.जे.एम.एस. पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
  • योजनान्तर्गत वांछित आवश्यक दस्तावेज आवेदन करते समय ऑनलाईन स्कैन कर अपलोड किये जायेंगे।
  • किसी भी स्थिति में विवाह के एक वर्ष पश्चात् आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की छूट नहीं होगी |
  • ऎसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

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