राजस्थान शौचालय योजना |ऑनलाइन आवेदन| एप्लीकेशन फॉर्म|

राजस्थान शौचालय योजना |ऑनलाइन आवेदन| एप्लीकेशन फॉर्म|

शौचालय लिस्ट राजस्थान

प्यारे राजस्थान वासियों आज हम आपको राजस्थान स्वच्छ भारत मिशन शौचालय के अंतर्गत शौचालय निर्माण योजना राजस्थान के बारे में जानकारी देंगे आप सभी जानते हैं हम अपनी वेबसाइट में आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारियों से अवगत करवाते हैं ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का पूरा पूरा लाभ ले सके|

बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती है और वह इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं इसीलिए आज हम आपको राजस्थान शौचालय निर्माण योजना की जानकारी दे रहे हैं कि आप किस प्रकार शौचालय निर्माण योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने घर में शौचालय बनवा सकते हैं हम सभी जानते हैं कि अब सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए यदि ऐसा नहीं होता है तो जिस घर में शौचालय नहीं होगा उसको जुर्माना डाला जाएगा हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें हम आपको इसमें स्वच्छ भारत मिशन शौचालय योजना की पूरी जानकारी दे रहे हैं|

राजस्थान शौचालय योजना 2019

स्वच्छ भारत मिशन शौचालय राजस्थान योजना के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय सरकार द्वारा बनवाए जाएंगे परंतु हम इस योजना का लाभ किस प्रकार लेंगे यह हम आपको बताएंगे|

 माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2014 को विधानसभा में राज्य को अगले 3 वर्षों में, यानि-वर्ष 2017-18 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने की घोषणा की गई है।

इन परिसरों का निर्माण उन ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जहां पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए गांव में जगह की कमी हो और समुदाय/ग्राम पंचायत उनके परिचालन एवं रख-रखाव की ज़िम्मेदारी लें। सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु अधिकतम रूपये 2 लाख/-(केन्द्र का अंश-60% राज्य का अंश-30% एवं समुदाय का अंश-10%) का प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा 10 प्रतिशत की सहयोग राशि समुदाय द्वारा/ग्राम पंचायत के निजी संसाधन से उपलब्ध करानी होगी। सामुदायिक शौचालय बनने के उपरान्त ग्राम पंचायत/ट्रस्ट आदि द्वारा रख- रखाव और पानी की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ज़िला स्तर से स्वीकृति जारी की जाती है।

 राजस्थान  स्वच्छ भारत मिशन शौचालय निर्माण योजना के उददेश्‍य

  • ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना।
  • वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत का विज़न प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रांे में स्वच्छता कवरेज की गति तेज़ करना और सभी ग्राम पंचायतों को निर्मल स्तर तक लाना।
  • जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थाई स्वच्छता को बढ़ावा देकर, समुदाय को और पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना।
  • पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित एवं स्थाई स्वच्छता के लिए लागत-प्रभावी संगत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण साफ-सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, समुदाय-प्रबंधित प्रणालियों का विकास कराना।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टॉयलेट राजस्थान पात्रताः

सभी बी.पी.एल. परिवार तथा गरीबी रेखा से ऊपर वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त किसानों, वास भूमिवाले, भूमिहीन श्रमिक, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और महिला मुखिया परिवार इसके पात्र है।

राजस्थान शौचालय योजना राशि

अब हम आपको बताएंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा टॉयलेट निर्माण के लिए  राशि दी जा रही है ताकि आप शौचालय बनवा सके |

सरकार का मानना है कि  पैसों की कमी के कारण शौचालय नहीं बना पाते हैं| इसी कमी को दूर करने के लिए और  राजस्थान स्वच्छ रहे इसलिए सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL) इकाईयों के निर्माण एवं उपयोग करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में रूपये 12000/-(केन्द्र का अंश 60% यानि-रूपये 7200/- एवं राज्य का अंश 40%यानि-रूपये 4800/- इस प्रकार कुल-12000 रूपये) दिए जाने का प्रावधान है।

राजस्थान शौचालय निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • दोस्तों हम आपको बता दूं यदि आप घर बैठे ऑनलाइन शौचालय निर्माण के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर लिए गए वेबसाइट पर विजिट करना होगा
  • अब आप यहां पर किए गए शौचालय निर्माण एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें |
  • फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें|

राजस्थान शौचालय निर्माण ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • पात्र परिवारों के द्वारा शौचालय के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया जाता है|
  • जिसकी स्वीकृति सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा दी जायेगी।
  • लाभार्थी द्वारा स्वयं की राशि से अपने घर में निश्चित डिज़ाइन के आधार पर शौचालय का निर्माण किया जाता है।
  • निर्मित शौचालय में जल की उपलब्धता हेतु पानी की टंकी एवं हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए।
  • लाभार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जाना चाहिए।
  •  पंचायत द्वारा निर्मित शौचालय के सत्यापन के बाद लाभार्थी के खाते में या चेक के द्वारा भुगतान किए जाने का प्रावधान है।

राजस्थान शौचालय सूची यहाँ देखिये

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