
विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश|विकलांग पेंशन योजना‚ उ.प्र.|Viklang Pension Yojana Uttar Pradesh in Hindi|handicap pension yojana up
मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश वासियों अब आपके लिए खुशखबरी है और यह खुशखबरी विकलांग लोगों के लिए है जो लोग खुद कुछ कमा नहीं सकते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं परंतु दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा |
अब आपको किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश लेकर आ रही है विकलांगों के लिए पेंशन योजना इस योजना के अनुसार जो भी विकलांग व्यक्ति होगा उसको पैसे दिए जाएंगे ताकि वह किसी के ऊपर निर्भर ना रहे और किसी पर बोझ ना बने क्योंकि विकलांगों को आजकल बोझ समझा जाता है तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा जाता है|
Handicap Pension Yojana UP in Hindi
उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि इस योजना के तहत आवेदक जो शारीरिक रूप से विकलांग है उसे सरकार द्वारा पेंशन के रूप में सहायता मिलेगी विकलांग लोगों की सहायता के लिए सरकार ने ₹500 प्रतिमाह प्रदान करने का फैसला किया है परंतु अब विकलांग व्यक्ति आप सोच रहे होंगे कि हम इस पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करेंगे तथा यह किस प्रकार से संभव हो पाएगा तो दोस्तों यह बहुत ही आसान है हमारे आर्टिकल को ध्यान से पढ़े हम इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे|
राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। सरकार 40% विकलांग आवेदक को 500/- प्रतिमाह प्रदान करेगी। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है.. तो आपको यहाँ से सभी जानकारी प्राप्त हो जायेगी लेकिन आवेदन करने से पहले आपको जरुरी जानकारी पता होनी चाहिए
विकलांग पेंशन प्राप्त करना
दोस्तों विकलांग पेंशन प्राप्त करना बहुत ही आसान है इसके लिए आपको अपनी योग्यता तथा किस प्रकार आप यह प्राप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी हम आपको देंगे|
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना योग्यता
इसके लिए विकलांग व्यक्ति को कुछ योग्यताएं पूरी करनी होंगी जो हम बता रहे हैं वह इस प्रकार की है ध्यान से पढ़ें
- विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए
- विकलांग व्यक्ति के पास उत्तर प्रदेश का बोनाफाइड होना चाहिए
- महिलायें जो 60 वर्ष से अधिक तथा पुरूष्ा जो कि 65 वर्ष से अधिक है।
- आवेदक की मासिक आय 1000रू0 यदि वह अकेला है तथा 1500रू यदि पती पत्नीै दोनों जीवित है से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक होने चाहिए ।
पेंशन राशि उत्तर प्रदेश (Pension Amount UP) :
• विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत विकलांग लोगों को “विकलांग जन विकास विभाग” द्वारा 500/- रूपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिया जाता है ।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
1 – लाभार्थी की पासपोर्ट के आकार की फोटो ।
2 – लाभार्थी का आयु प्रमाण-पत्र या कोई शैक्षिक रिकार्ड जिसमे जन्म तिथि अंकित हो ।
3 – लाभार्थी का पहचान प्रमाण पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र‚ राशन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक ।
4 – लाभार्थी का आधार नम्बर ।
5 – लाभार्थी का मोबाइल नम्बर ।
6 – लाभार्थी का बैंक पासबुक ।
7 – लाभार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र ।
8 – लाभार्थी का विकलांगता प्रमाण पत्र ।मुफ्त बिजली कनेक्शन उत्तर प्रदेश अप्लाई करने के लिए क्लिक करें
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन आवेदन
- सबसे पहले आप यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करें यहां पर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी
- आवेदन पत्र जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है ।
- अब उम्मीदवार “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।
- यदि आपको ऑनलाइन भरेंगे तो वहां पर आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का एक फॉर्म आएगा |
- इस फॉर्म को डाउनलोड करने पर आपको इस में अपनी सारी जानकारी विस्तारपूर्वक भरनी होगी|
- परंतु ध्यान रहे यह जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए यदि आप नाम पता इत्यादि में कोई गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा|
- इसलिए कृपया अपने फॉर्म को ध्यान से भरें|
- और यदि आप अपना फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरना चाहते हैं तो आप इसे ऑफलाइन अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय में जाकर भी भर सकते हैं वहां पर आपकी पूरी मदद की जाएगी
भुगतान की प्रक्रिया (Payment Process) :
पेंशन सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है । लाभार्थी को पेंशन प्रतिवर्ष दो किस्तों में उनके खातों में भेजा जाता है । प्रथम किश्त अप्रैल से सितम्बर माह तक तथा दूसरी किश्त अक्टूबर से मार्च माह तक भेजा जाता है ।
- ऑनलाइन आवेदन करे (Apply Online) : यहाँ क्लिक करे Click Here
- योजना के बारे में (About Scheme) : यहाँ क्लिक करे Click Here
- आवेदन का प्रारूप (Application Format) : यहाँ क्लिक करे Click Here
- पेंशनर सूची (Pensionar List) (2018-19) : यहाँ क्लिक करे Click Here
- आवेदन की स्थिति देखे (Application Status) : यहाँ क्लिक करे Click Here
- आधिकारीक जालस्थल (Official Website) : यहाँ क्लिक करे Click Here
उत्तर प्रदेश विकलांग योजना सूची 2019
- उप्र मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना 2019 के सूचि के लिए आप को आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- सूचि पर क्लिक करते ही आप के सामने उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम खुल जाएंगे।
यूपी विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म|up viklang pension form download
विकलांग योजना से संबन्धित प्रश्नो के लिए कॉल करे समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001
दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश विकलांग योजना किस प्रकार की लगी यदि आप इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम आपके प्रश्नों का हल अवश्य करेंगे हमें कमेंट करें|
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