
यूपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपनी वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आरंभ किया है जिसके अंतर्गत युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा परंतु योजना किस प्रकार के कार्य करेगी यह सभी के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा| दोस्तों हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़े हम आपको इस महीने की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना/mukhyamantri swarojgar yojana uttar pradesh की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश के युवा स्वरोजगार प्राप्त कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सके!
इस योजना के तहत प्रदेश के 21% अनुसूचितजाति/ जनजाति के युवाओ को लाभ दिया जाएगा|इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष राज्य के 25 हजार से अधिक युवाओ को स्वरोजगार उपलबध करवाया जाएगा!!!!!!!!!!
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत SC ST जाति से ताल्लुक रखने वाले महिलाओं को आरक्षण मिलेगा!!!!तथा नौजवान कोई भी अपना नया बिजनेस शुरू कर सकेंगे!!!!!!!!!!
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
- जो भी व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करेगा वह उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला होना चाहिए |
- आवेदनकर्ता किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए |
- आवेदक का पहले किसी भी बैंक में ऋण नहीं होना चाहिए |
- वह किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लेने वाला नहीं होना चाहिए|
यूपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए जरूरी कागजात
- आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए |
- पैन कार्ड होना चाहिए |
- वोटर कार्ड होना चाहिए|
- पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए|
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
- आवेदनकर्ता यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करें|
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा |
- इस एप्लीकेशन फॉर्म पर अपनी पूरी जानकारी भरें|
- तथा सबमिट बटन पर क्लिक करें|
कितने प्रतिशत का अंशदान जमा करना होगा?
इस योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांग अभ्यर्थी को 5 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। योजना के अनुसार सरकार किसी भी परियोजना की लगत का 25 प्रतिशत मार्जिनमनी उपलब्ध करवाएगी। उद्यम शरू होने के बाद यदि उद्यम का 2 वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन होता है तो सरकार द्वारा प्रदान किया गया ऋण अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।
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