उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन| Uttar pradesh Death Certificate in Hindi

उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन| Uttar pradesh Death Certificate in Hindi

उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र

मृत्‍यु प्रमाण पत्र एक दस्‍तावेज होता है जिसे मृत व्‍यक्ति के निकटतम रिश्‍तेदारों को जारी किया जाता है, जिसमें मृत्‍यु का तारीक तथ्‍य और मृत्‍यु के कारण का विवरण होता है। मृत्‍यु का समय और तारीख का प्रमाण देने, व्‍यष्टि को सामाजिक, न्‍यायिक और सरकारी बाध्‍यताओं से मुक्‍त करने के लिए, मृत्‍यु के तथ्‍य को प्रमाणित करने के लिए सम्‍पत्ति संबंधी धरोहर के विवादों को निपटान करने के लिए और परिवार को बीमा एवं अन्‍य लाभ जमा करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए मृत्‍यु का पंजीकरण करना अनिवार्य है|

मृत्‍यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश| Death certificate Uttar pradesh 

भारत में कानून के अधीन (जन्‍म और मृत्‍यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार) प्रत्‍येक मृत्‍यु का इसके होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है। तदनुसार सरकार ने केन्‍द्र में महापंजीयक, भारत के पास और राज्‍यों में मुख्‍य पंजीयकों के पास गांवों में जिला पंजीयकों द्वारा चलाने जाने वाले और नगरों के पंजीयक परिसर में मृत्‍यु का पंजीकरण करने के लिए सुपारिभाषित प्रणाली की व्‍यवस्‍था की है।

मृत्‍यु प्रमाणपत्र प्राप्‍त करने के लिए आवश्‍यकता 

मृत्‍यु की रिपोर्ट या इसका पंजीकरण परिवार के मुख्‍या के द्वारा किया जा सकता है यदि यह घर पर होती है; यदि यह अस्‍पताल में होती है तो चिकित्‍सा प्रभारी द्वारा, यदि यह जेल में होती है तो जेल प्रभारी के द्वारा यदि शव लावरिश पड़ा हो तो ग्राम के मुख्‍या या स्‍थानीय स्‍थान प्रभारी द्वारा किया जाता है।मृत्‍यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको पहले मृत्‍यु का पंजीकरण करना है। मृत्‍यु का पंजीकरण संबंधित प्राधिकारी के पास इसके होने के 21 दिनों के भीतर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर करके किया जाना है।

तब उचित सत्‍यापन के बाद मृत्‍यु प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।यदि मृत्‍यु होने के 21 दिन के भीतर इसका पंजीकरण नहीं किया जाता है तो पंजीयक/क्षेत्र मजिस्‍ट्रेट से निर्धारित शुल्‍क के साथ यदि विलम्‍ब पंजीकरण है तो अनुमति अपेक्षित है।जिस आवेदन प्रपत्र में आपको आवेदन करने की आवश्‍यकता है वह साधारणत: क्षेत्र के स्‍थानीय निकाय प्राधिकारिणों या पंजीयक के पास उपलब्‍ध होता है जो मृत्‍यु के रजिस्‍टर का रखरखाव करता है। आपको मृत व्‍यक्ति के जन्‍म का प्रमाण एक वचनपत्र जिसमें मृत्‍यु का समय और तारीख विनिर्दिष्‍ट हो, राशन कार्ड की एक प्रति और न्‍यायालयीन स्‍टैम्‍प के रूप में अपेक्षित शुल्‍क भी जमा करने की आवश्‍यकता हो सकती है।

उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र  के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • आवेदनकर्ता को मृत्‍यु प्रमाण पत्र लेने के लिए  यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करें

http://164.100.181.16/citizenservices/login/login.aspx

  • ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र  दिखाई देगा इस पर आप अपनी सारी डिटेल भरे|
  •  पासवर्ड या ओटीपी कोड डालें
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें
  • उत्तर प्रदेश मृत्‍यु  प्रमाणपत्र आपके सामने स्क्रीन पर होगा|

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