उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना|राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
हेलो प्यारे उत्तर प्रदेश वासियों आप सभी को यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ किया है|राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना/rastriya parivarik labh yojana का मुख्य उद्देश्य है|जिन परिवारों ने अपने घर का मुखिया जो पैसे कामता हो उसकी मौत हो गयी हो तो मुआवजे के रूप में पैसे की एक मुश्त राशि मिल जाएगी।
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम/rashtriya parivarik labh yojana up
प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि परिवार का कमाने वाला सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवार का बुरा हाल होता है क्योंकि घर में कमाने वाला कोई ना हो तो घर का गुजारा बसर करना मुश्किल हो जाता है किसी समस्या को नजर में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना/parivarik labh yojana का आरंभ किया है ताकि जो मुखिया घर में कमाता था उसके चले जाने के बाद भी उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े |
उत्तर प्रदेश बासी अब सोच रहे होंगे |हम राष्ट्रीय पारिवारिक योजना/राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शर्ते का लाभ किस प्रकार ले पाएंगे तथा इसके लिए पात्रता क्या होगी तथा हम घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है |मैं पूरी कोशिश करुंगी कि आपको इस आर्टिकल में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी दे सकूं ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े आप मेरे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार मुआवजे के रूप में प्रति परिवार 30, 000 / रुपए का भुगतान करेगी।
- पहले मुआवजे की राशि 20, 000 / रुपये था। वर्ष 2013 के बाद राशि संशोधित की गयी है ।
- जो परिवार इस योजना के पात्र है, वह परिवार के मुखिया/अर्जक या परिवार के ही कमाऊ सदस्य की मौत के बाद सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में उल्लेख राशि का दावा/ आवदेन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की पात्रता
- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार आवदेन कर सकते है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष की होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय 46, 080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दस्तावेज
- आवेदक की फोटो ।
- आवेदक की आयु प्रमाण पत्र।
- आवेदक के परिवार के आय आयु प्रमाण पत्र, वेतन या भुक्तान स्लिप ।
- परिवार के मुखिया की मौत या परिवार के ही कमाऊ सदस्य की मौत का प्रमाण पत्र , मुखिया का अर्थ, जो व्यक्ति पैसे कामता था।
- सीबीसी बैंक खाते के विवरण और बैंक पास बुक की स्कैन की हुई कॉपी।
- आवेदन फार्म और आवेदन के कंप्यूटर जनित रसीद का प्रिंट आउट की नकल ।
- इन सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी/ प्रिंट आउट/ फ़ोटोस्टेट को आवेदक द्वारा जिला कार्यालय में जमा करने के समय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन सभी दस्तावेजों को आवेदक द्वारा सत्यापित किया होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवदेन
- आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाये rashtriya parivarik labh yojana up official site क्लिक करे।
- यदि आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए नया पंजीकरण करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा|
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आवेदन पत्र दिखाई देगा|
- इस आवेदन पत्र में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे|
- अपनी सही जानकारी और विवरण दर्ज करे।
- आय प्रमाण पत्र,फोटोग्राफ,दस्तावेज़ की स्कैन की हुई कॉपी को अपलोड/दर्ज करे।
- सफलतापूर्वक आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति
- अब यदि आप आवेदन किए गए पत्र की स्थिति जानना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा |
- क्लिक करने के बाद आपके पास आपके सामने एक आवेदन पत्र दिखाई देगा |
- इस आवेदन पत्र में सारी जानकारी district or account number/register number ध्यानपूर्वक भरे |
- जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे आपके आवेदन का पूर्ण विवरण आपके सामने खुलकर आ जाएगा |
- इस तरह आप अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे |
नोट – Rastriya Parivarik Labh Yojana का आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक समित करने के पश्चात आपको आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट निकाल कर आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाकर उप जिला अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा | जिसके पश्चात आप के आवेदन की जांच की जाएगी | और पात्र होने पर आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत 5000 के ऊपर लोगों को लाभ मिल चूका है|लाभार्थियों को मिलने वाली राशि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई है
Help Line Toll-Free Number – 18004190001
rashtriya paarivarik labh yojana Application form download
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