
श्रम विभाग उत्तर प्रदेश online
दोस्तों हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको अपनी वेबसाइट पर हर सरकारी योजना की जानकारी दें ताकि आप सरकार की तरफ से चल रही सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में पंजीकरण करवा सकते हैं |मजदूर अपना पंजीकरण कराने के लिए तत्काल श्रम विभाग से संपर्क करें, टोल फी नंबर 18001805412 तथा विभागीय बेवसाइट पर संपर्क करें।
वह भी घर बैठे आसानी पूर्वक इसके लिए बस आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए और आप यूपी श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे उत्तर प्रदेश श्रम विभाग में पंजीकरण/श्रम विभाग उत्तर प्रदेश online किस प्रकार करवाएंगे इसकी पूरी जानकारी के लिए पूरा आर्टिकल ध्यानपूर्वक पढ़ें|
श्रम विभाग उत्तर प्रदेश
- 18 से 60 वर्ष आयु का व्यक्ति जिसने पिछले 12 माह में 90 दिन, मनरेगा में पचास दिन, कार्य करने वाला रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पंजीकृत मजदूर की मृत्यु होने पर परिवार के आश्रितों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।
- स्थायी रूप से अपंग होने पर तीन लाख प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष पचास वर्ष रुपये जमा करना होगा। मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता के रूप में 15 हजार रुपये तथा एक लाख रुपये तत्काल सहायता दी जायेगी।
- अक्षमता पेंशन योजना के तहत एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। गंभीर बीमारी सहायता योजना में श्रमिक स्वयं या उसके परिवारिक सदस्य के इलाज के लिए व्यय धन की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- उसकी सभी पुत्री के विवाह के लिए 40 हजार रुपये प्रति पुत्री की दर से सहायता दी जायेगी। कौशल विकास तकनीकी उन्नयन योजना के तहत पंजीकृत मजदूर, उसकी पत्नी, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री को प्रशिक्षण, लेखन सामग्री तथा अवधि में अनुमन्य मजदूरी भी दी जायेगी।
- मेधावी छात्र योजना के तहत पुत्र एवं पुत्री को कक्षा पांच से सात, चार हजार, कक्षा आठ में पांच हजार, कक्षा नौ व दस में पांच हजार रुपये कक्षा ग्यारह व बारह में आठ हजार रुपये, स्नातक से उपर एवं इंजीनिय¨रग एवं डाक्टरी की डिग्री हेतु पढ़ाई करने पर 11 हजार से 22 हजार रुपये दिये जायेंगे।
- मातृत्व हित लाभ योजना के तहत पंजीकृत महिला को 12 हजार रुपये तथा शिशु हित लाभ योजना में लड़का होने पर 10 हजार, लड़की होने पर 12 हजार रुपये दिये जाते हैं।
- बालिका मदद योजना के तहत लड़की के जन्म के समय बीस हजार रुपये एक मुश्त सावधि जमा जो 18 वर्ष पूरा होने पर भुगतान किया जायेगा।
- यदि दूसरी संतान भी पुत्री होती है तो उसको भी यह लाभ मिल सकेगा। आवास योजना के तहत एक लाख रुपये मकान बनाने हेतु तथा 15 हजार रुपये भवन मरम्मत हेतु दिये जाते हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले श्रमिकों को पांच सौ रुपये जीवित रहने तक उसे तथा मृत्यु के पश्चात पत्नी को पेंशन दी जाती है।
- सौर ऊर्जा सहायता योजना में सोलर लाइट एलइडी वल्ब दिया जाता है। कार्य स्थल पर आने जाने के लिए साइकिल दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जरूरी कागजात
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड
- बैंक का नाम
उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण/Online Registration Process
- सर्वप्रथम एड्रेस बार पर “www.uplabour.gov.in”टाइप करें और इंटर बटन को दबाएँ |
- अब आपके सामने उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल गयी है | यदि हिंदी में वेबसाइट देखना चाहते हैं तो “हिंदी” बटन पर क्लिक करें |
- अब “अधिनियम प्रबंधन प्रणाली (Online Registration and Renewal)” लिंक पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने “Labour Act Management System” वेबसाइट खुल गयी है |
- अब यहाँ से आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं | यदि हिंदी में देखना चाहते हैं तो ‘हिंदी’ भाषा का चुनाव करे |
- वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें |
- पोर्टल के उपयोग हेतु पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी |
- अब यदि आप नए यूजर हैं तो “Register Now” बटन पर क्लिक करेंतत्पश्चात New Registration पर क्लिक करें |दिए गए फॉर्म में अपना विवरण भरें तथा यूजर-आईडी(User Name) और पासवर्ड बनाएं |
- अप आप अपना यूजर-आईडी(उपयोगकर्ता नाम) और पासवर्ड डालकर लोग-इन करें |
- अब इस पोर्टल के अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन, नवीनीकरण, वार्षिक रिटर्न, निरिक्षण रिपोर्ट इत्यादि के लिए उपयोग कर सकते हैं |
- सर्वप्रथम एक्ट (Act) का चयन करें और पंजीयन (Registration) पर क्लिक करें |
- अब दिया गया निर्देश पढ़ें और “I have read all instructions carefully” पर टिक कर के I AGREE बटन पर क्लिक करें |
- अब दिए गए फॉर्म को भर के ‘शुल्क की गणना (Calculate Fee)’ करें और फॉर्म को सुरक्षित (सेव) करें |
- सुरक्षित आवेदन (View Application) पर जा कर आप अपना सुरक्षित (सेव्ड) फॉर्म देख सकते हैं |
- अब आप अपना सुरक्षित फॉर्म (Application) का चयन कर के उसको संपदित (एडिट) कर सकते हैं, जरुरी संलग्नक लगा सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं इत्यादि |
- संलग्नक(Upload Attachments) बटन पर जा कर आप जरूरी संलग्नक (Attachment) अपलोड आकर सकते हैं जैसे की संस्था की फोटो, पहचान प्रमाण पत्र, पैन कार्ड |
- CHOOSE FILE पर जा कर संलग्नक को सेलेक्ट कर के ओपन करें (नोट: संलग्नक GIF,PNG अथवा JPEG प्रारूप में होना चाहिए)
- अब आप भुगतान (Payment) बटन पर जा कर आवेदन संख्या (APPLICATION NO.) डाल कर भुगतान प्रकार(Payment Mode) का चयन कर सकते हैं |
- भुगतान प्रकार (Payment Mode) के 2 प्रकार है 1. चालान 2. ऑनलाइन | चालान पर क्लिक कर के आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर सम्बंधित जिले की ट्रेजरी बैंक में जमा कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन (Online Mode) सेलेक्ट कर के proceed to payment कर सकते हैं |
- ऑनलाइन सेलेक्ट कर अब आप राजकोष की वेबसाइट पर हैं जहा आपpay without registration पर क्लिक कर के डिपार्टमेंट (SRV-श्रम तथा रोजगार विभाग, उ० प्र०) सेलेक्ट करें उसके बाद Division के कॉलम में सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय का नाम डालें उसके बाद Select Treasury के कालम में सम्बंधित जनपद की Treasury को चुनें उसके बाद depositor name में फर्म का नाम डालें उसके पश्चात सावधानीपूर्वक सम्बंधित अधिनियम के हेड का चयन कर शुल्क अंकित करें :
एक्ट / अधिनियम का नाम (Name of the Act) संबंधित हेड (Related Head) विवरण (Description) सीरीयल नम्बर (Serial no.) मोटर परिवहन कार्यकर अधिनियम, 1961 Motor Transport Workers Act, 1961 023000800060000 मोटर परिवहन कार्यकर अधिनियम, 1961के अधीन फीस 12 भुगतान कर पेमेंट स्लिप सेव कर लें |
- भुगतान के पश्चात चालान नंबर, दिनांक, बैंक का नाम आवेदन पत्र में अंकित कर फाइनल सबमिट करें |
- अब आपकी एप्लीकेशन सम्बंधित उप श्रमायुक्त के पास प्रेषित हो चुकी है |
- उप श्रमायुक्त निरीक्षण के बाद एप्लीकेशन को अप्प्रूव/रिजेक्ट कर सकते हैं |
- रिजेक्ट होने की दशा में कमियों को दूर करते हुए एप्लीकेशन पुनः सबमिट करें |
- Signed Certificate downloadकरने के लिए रजिस्ट्रेशन एप्रूव्ड होने के बाद view application पर जाएँ तत्पश्चात application को सेलेक्ट करें तथा नीचे आ रहे options में से download certificate पर क्लिक करें |
- अब आप सुरक्षित आवेदन में जा कर निरीक्षण रिपोर्ट, रिजेक्शन रिपोर्ट इत्यादिदेख सकते हैं |
Note:
Payment आप्शन पर जा कर Payment Details (Challan no. challan date and bank name) अवश्य भरें!!!!!!अन्यथा आपकी application department में नहीं आ सकेगी |
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