हरियाणा पशुधन बीमा योजना
हरियाणा वासियों आप सभी के लिए खुशखबरी हैं |हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना प्रारंभ किया है जिसका उद्देश्य है|गायों, भैंसों, बैल, ऊंटों के लिए 100 रु बीमा प्रीमियम और भेड़, बकरी और सुअर के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर तीन साल की अवधि के लिए कवर किया जाएगा । इस योजना में बीमा कंपनियां पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करती हैं |और इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले लोग ले सकते हैं।
पशुपालन और दुग्ध विभाग ने इस पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में एक लाख मवेशी को कवर करने का लक्ष्य रखा है। बीमा कवर ग्रामीणों के पशुओं की मृत्यु होने पर भारतीय ग्रामीण लोगों की वित्तीय हानि से संरक्षण प्रदान करते हैं, जो ग्रामीण समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है।
हरियाणा पशु बीमा योजना
दोस्तों अब आप सोच रही होंगी पशुधन बीमा योजना हरियाणा में किस प्रकार आवेदन करेंगे तथा यह बीमा पशु को किस प्रकार प्राप्त होगा दोस्तों हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन करना बहुत ही आसान है हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे |कृपया इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें और पशुधन बीमा योजना हरियाणा का पूरा पूरा लाभ लें गांव के लोग अधिकतर पशु पालते हैं ताकि उनका गुजर बसर अच्छे से हो सके |
इसीलिए हरियाणा सरकार चाहती है कि जो भी गरीब लोग पशुओं की आमदनी पर निर्भर हैं उन पशुओं का बीमा होना बहुत ही जरुरी है ताकि गरीब लोग हैं पशुपाल सके तथा उनके कोई नुकसान ना हो इसके लिए पशुओं का बीमा करवाया जाए सभी गरीब व्यक्ति पशुधन बीमा योजना हरियाणा में लाभ ले सकते हैं|
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लाभ
- गाय, भैंस, बैल, ऊंट के लिए तीन साल की अवधि के लिए 100 रु बीमा का लाभ ।
- भेड़, बकरी और सुअर के लिए तीन साल की अवधि के लिए 25 रु का बीमा कवर का लाभ ।
- बीमा कंपनिया पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करती है।
- यह योजना अनुसूचित जातियों के मवेशियों के प्रजनकों के लिए मुफ्त है।
हरियाणा में पशुधन बीमा योजना उद्देश्य
- हरियाणा की राज्य सरकार ने जानवरों के लिए 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना शुरू की है।
- इस पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत, सरकार राज्य में विभिन्न जानवरों के लिए विभिन्न प्रीमियम दरों पर पशु प्रजनकों को बीमा कवर प्रदान करती है।
- गायों, भैंसों, बैल, ऊंटों के लिए 100 बीमा रु के रूप में।
- भेड़, बकरी और सुअर के लिए 25 रु का बीमा प्रीमियम।
- बीमा कवर तीन साल की अवधि के लिए प्रदान करता है
- बीमा कम्पनियाँ पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करती है।
- यह योजना अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए है।
हरियाणा में पशुधन बीमा योजना पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- गाय, भैंस, बैल, ऊंट और भेड़, बकरी और सुअर जैसे पशु बीमा कवर के लिए पात्र हैं।
- यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए नि: शुल्क है जो हरियाणा में अनुसूचित जाति के हैं।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना आवेदन ऑनलाइन
- पशुधन बीमा योजना हरियाणा में आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा |
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इसमें पशुधन बीमा योजना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा |
- इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भरें |
- सबमिट बटन पर क्लिक करें |
- आप इसका प्रिंट आउट भी संभाल कर रख सकते हैं|
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