[सब्सिडी] उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना | Uttar Pradesh Saur Urja Yojana in Hindi

[सब्सिडी] उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना | Uttar Pradesh Saur Urja Yojana in Hindi

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा सहायता योजना

प्यारे उत्तर प्रदेश वासियों आपके लिए खुशी का मौका है उत्तर प्रदेश सरकार गरीब व्यक्तियों के लिए सौर ऊर्जा सहायता लेकर आई है इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों एवं उनके परिवार की ऊर्जा यानी की बिजली संबंधित आवश्यकता को पूरा करना है ताकि वह गरीबी के अभाव में बिजली से वंचित ना रह पाए बहुत से ऐसे घर आज भी है जहां पर सौर ऊर्जा का प्रबंध नहीं है परंतु अब ऐसा नहीं होगा हर घर में सौर ऊर्जा का विकास होगा और हर घर जगमगाएगा|

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा योजना

मेरे प्यारे सभी दोस्त मेरे प्यारे मेरे प्यारे सोच रहे होंगे हम किस प्रकार सौर ऊर्जा सहायता में आवेदन करेंगे तथा इसके लिए पात्रता क्या होगी तथा जरूरी कागजात क्या चाहिए होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है कृपया मेरे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगी ताकि आपको सौर ऊर्जा सहायता मिल सके|

सौर उर्जा योजना के लिए पात्रता

  1. सभी पाजिकृत लोग इस योजना के लाभ के पात्र होंगें
  2.    इस योजना का लाभ उन्ही लोगों को मिलेगा जो किसी अन्य योजना के तहत solarligt का लाभ नही लिया हो | ऐसा होने पर वह इस योजना के लाभ के पात्र नही होंगें
  3.  परिवार को एक इकाई के रूप में माना जाएगा
  4. इस योजना के लाभ के पात्र वही आवेदक होगा जिसकी खुद के पति/ पत्नी , आश्रित माता पिता , 21 बर्ष से कम आयु का पुत्र और बिन व्याही लड़की हो
  5. इस योजना के तहत प्रतेयक लाभार्थी से योगदान के रूप में Rs250/- का शुल्क लिया जाएगा |

सौर उर्जा योजना लाभ

  1. पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक, जो अधिनियम के अंतर्गत आवर्त होते हैं, को सोलर लाइट सौर ऊर्जा सहायता योजना के अंतर्गत अगले कार्यादेश से प्रत्येक लाभार्थी से रू0 250/-की धनराशि अंशदान के रूप में लिया जाएगा।
  2. सभी गरीब परिवारों को सौर उर्जा का लाभ मिलेगा
  3. सभी घर जगमगाएंगे

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा आवेदन प्रक्रिया

आवेदनकर्ता सौर ऊर्जा सहायता योजना में आवेदन करने के लिए यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करें

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा निकटस्थ श्रम कार्योलय अथवा सम्बन्धित तहसील कार्यालय या तहसील कार्यालय के तहसीलदार अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय के खण्ड विकास अधिकारी एवं किसी भी पंजीकरण कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्ति की तिथि अंकित करते हुए प्राप्ति रसीद दी जायेगी।
  • आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित श्रमिक द्वारा लाभार्थी श्रमिक के पंजीयन की प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

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